प्रवेश नियम
स्नातक प्रवेश सम्बन्धी नियम
किसी कारणवश अन्य अनुमन्य संकाय में प्रवेश चाहने की सम्भावना को देखते हुए प्रार्थी उस अन्य संकाय में भी आवेदन-पत्र भरें, क्योंकि आवेदन-पत्र का स्थानान्तरण एक संकाय से दूसरे संकाय में नहीं होगा ।
किसी कक्षा में प्रवेश लेकर उसकी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने अथवा परीक्षा छोड़ देने वाले परीक्षार्थी को पुनः उसी कक्षा में अथवा अन्य संकाय की कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
संकाय अथवा विषय बदल कर उसी कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसकी परीक्षा विद्यार्थी एक बार उत्तीर्ण कर चुका है ।
शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश आवेदन नियमों का पालन किया जायेगा।
इस महाविद्यालय में कार्यरत किसी अधिकारी/कर्मचारी के पुत्र/पुत्री, पति/पत्नी तथा सगे भाई-बहन को अनिवार्य न्यूनतम अर्हता के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा ।
प्रवेशार्थी सोच-विचार कर विषयों का चयन करें। प्रवेश के पश्चात विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
बिना कारण बताये प्राचार्य कोई प्रवेश अस्वीकार या निरस्त कर सकते हैं ।
विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 69 के अनुसार किसी भी न्यायालय को प्रवेश सम्बन्धी मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है ।